थाने में पिता-पुत्र की हुई थी मौत, कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को सुनाई मौत की सजा

तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 9 पुलिसवालों को मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को मृतकों के परिवारवालों को 1 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.

साल 2020 के चर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले में दोषी पाए गए तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस घटना को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” यानी बेहद जघन्य अपराध मानते हुए यह सख्त सजा दी है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिनलाडु के चर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी 9 पुलिसवालों को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’मानते हुए दोषियों को यह सख्त सजा दी है. सेशन कोर्ट ने कहा कि यह बर्बरता और सत्ता के अधिकतम दुरुपयोग का मामला है. कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिवारवालों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुए वकील जबा सिंह ने बताया,

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